How to file ITR: सैलरी से होती है इनकम तो भरना होगा ITR-1, जानिए ऑनलाइन भरने का क्या है प्रोसेस
आईटीआर फॉर्म भी कई तरह के होते हैं और आय के लिहाज से टैक्सपेयर्स अलग-अलग फॉर्म भरते हैं. हम आपको यहां पर आईटीआर फॉर्म-1 के बारे में बता रहे हैं. इसे ऑनलाइन भरने का तरीका जान लीजिए.
How to file ITR: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का सीजन शुरू हो रहा है. वित्त वर्ष- 2023-24 (आकलन वर्ष 2024-25) के लिए ITR Form, ITR-1 और ITR-4 को नोटिफाई भी कर दिया गया है तो अब टैक्सपेयर्स अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तैयारी शुरू कर सकते हैं. आईटीआर फॉर्म भी कई तरह के होते हैं और आय के लिहाज से टैक्सपेयर्स अलग-अलग फॉर्म भरते हैं. हम आपको यहां पर आईटीआर फॉर्म-1 के बारे में बता रहे हैं.
Form ITR-1 कौन भरता है?
वो भारतीय नागरिक जिनकी सालाना कमाई 50 लाख रुपए तक है, वो फॉर्म 1 को भरते हैं. 50 लाख तक की कमाई में आपकी सैलरी, पेंशन या किसी अन्य सोर्स को भी शामिल किया जाता है. 5000 रुपए तक की कृषि आय को भी इसमें शामिल किया जाता है. लेकिन अगर आप किसी कंपनी के डायरेक्टर है, किसी अनलिस्टेड कंपनी में निवेश किया हो, कैपिटल गेन्स से कमाते हों, एक से ज्यादा हाउस या प्रॉपर्टी से इनकम करते हों या फिर बिजनेस से कमाई करते हैं, तो ये फॉर्म आप नहीं भर सकते हैं.
कैसे भरते हैं ITR-1?
स्टेप 1- सबसे पहले इनकम टैक्स के ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं, https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ इस लिंक पर जाना होगा.
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स्टेप 2- यहां यूजर आईडी में पैन, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालें और लॉग इन करें.
स्टेप 3- आपको ऊपर ई-फाइल मेन्यू दिखेगा, और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर जाकर फाइल इनकम टैक्स रिटर्न को चुनें.
स्टेप 4- अगले पेज पर आपको रेलवेंट असेसमेंट ईयर चुनना होगा. नीचे मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन का ऑप्शन चुनना होगा. फिर कंटीन्यू पर क्लिक करें.
स्टेप 5- यहां आप स्टार्ट न्यू फाइलिंग पर क्लिक करेंगे. अगर आपने पहले फाइलिंग की कोशिश की थी और ड्राफ्ट सेव कर रखा था तो ऊपर वाला ऑप्शन चुन सकते हैं.
स्टेप 6- आपको यहां स्टेटस ऐप्लिकेबल में इंडिविजुअल पर क्लिक करना होगा, क्योंकि आपको आईटीआर-1 फाइल करना है.
स्टेप 7- अगले पेज पर आपको आईटीआर फॉर्म चुनना है, जहां आप आईटीआर 1 चुनेंगे. यहां आप ये देख सकते हैं कि किस टाइप के टैक्सपेयर को कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना है. आईटीआर फॉर्म 1 के साथ आगे बढ़ें.
स्टेप 8- यहां आपको किन-किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो आप यहां देख सकते हैं. प्रोसीड करने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करें.
स्टेप 9- आप अगले पेज में ये बताएंगे कि आप इनकम टैक्स क्यों भर रहे हैं.
स्टेप 10: अब आपको अपने प्री-फिल्ड रिटर्न के डीटेल्स वैलिडेट करने होंगे. इसमें पर्सनल डीटेल्स में अपनी डीटेल्स चेक कर लें. अगर फाइलिंग सेक्शन में कुछ बदलाव हैं तो इन्हें आप एडिट कर सकते हैं.
स्टेप 11- इसी तरह आपको अपनी टोटल इनकम, टैक्स डिडक्शन, टैक्स पेड, और टैक्स लायबिलिटी की डीटेल्स भी वैलिडेट करनी होंगी. जब आपने सारी डीटेल्स वैलिडेट कर ली हैं तो आप प्रोसीड कर सकते हैं. अगर कोई टैक्स अमाउंट अभी भरना है तो आप अभी या बाद में e-pay टैक्स सर्विस के साथ कर सकते हैं.
स्टेप 12- अब आप अपने आईटीआर का प्रीव्यू देख सकते हैं. यहां से प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करें.
स्टेप 13- अब आपको आईटीआर वेरिफाई करना होगा. तीन ऑप्शन आएंगे, इसमें से आपके लिए जो भी ऑप्शन आसान और सुविधाजनक है, वो चुनें. ई-वेरिफिकेशन के बाद आपका आईटीआर जमा हो जाएगा. आप यहां से अपनी आईटीआर रसीद डाउनलोड कर सकते हैं.
04:34 PM IST